Skip Navigation
Important Links
Home Libaray
Library Guidelines
महाविद्यालय में पढ़ायें जाने वाले विषयों की पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें
उपलब्ध है | वाचनालय में अंग्रेजी, हिन्दी के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा सभी
विषयों से सम्बन्धित उच्च स्तर की सामान्य अध्ययन की पुस्तकों की व्यवस्था है |
विद्यार्थियों को खाली पीरियड में वाचनालय का भरपूर उपयोग करना चाहिये |
महाविद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय की समुचित व्यवस्था है |
प्रत्येक छात्रों को पुस्तकालय एवं वाचनालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमों का
पालन करना होगा :-
1. प्रत्येक छात्रों को एक समय में अधिकतम दो पुस्तकें मिलेंगी | पुस्तकें १५ दिन के लिए निर्गत की जायेंगी |
2. निर्धारित समय पर पुस्तकें वापस न करने पर ५० पैसे प्रतिदिन की दर से दंड देना होगा |
3. छात्रों को पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दिनों और समय पर पुस्तकें निर्गत की जायेंगी |
4. पुस्तकें फटने या ख़राब होने का उत्तरदायित्व छात्रों पर होगा |
5. छात्रों द्वारा पुस्तकालय से प्राप्त की गयी पुस्तकों को विश्वविद्यालय परीक्षा के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा | इसके बाद ही छात्रों को परीक्षा प्रवेश-पत्र दिया जाएगा | परीक्षा प्रारंभ हो जाने पर छात्रों को पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेंगी |
6. पुस्तकालय सम्बन्धी सूचनाएँ पुस्तकालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेंगी |
7. वाचनालय में छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी के समाचार पत्र तथा उपयोगी साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जायेंगी |
8. प्रत्येक छात्रों का यह उत्तरदायित्व होगा की वह वाचनालय पूर्ण शांति बनाये रखें |
9. समाचार-पत्र और पत्रिकाओं को केवल वाचनालय में पढ़ने के लिए प्रदान किया जाएगा | उन्हें घर ले जाने की अनुमति नहीं होगी | छात्र / छात्राएं खाली वादनों में इनका उपयोग कर सकते है |
10. वाचनालय में समाचार-पत्र और पत्रिकाएं परिचय-पत्र दिखा कर प्राप्त की जा सकेंगी |
11. समाचार-पत्र / पत्रिका जमा करने पर परिचय पत्र वापस कर दिया जाएगा |
12. महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष की अवधि तक ही छात्र \ छात्राएं पुस्तकालय कॉशन मनी वापस प्राप्त कर सकेंगे | इस अवधि के पश्चात पुस्तकालय कॉशनमनी उन्हें वापस नहीं की जायेगी |
1. प्रत्येक छात्रों को एक समय में अधिकतम दो पुस्तकें मिलेंगी | पुस्तकें १५ दिन के लिए निर्गत की जायेंगी |
2. निर्धारित समय पर पुस्तकें वापस न करने पर ५० पैसे प्रतिदिन की दर से दंड देना होगा |
3. छात्रों को पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दिनों और समय पर पुस्तकें निर्गत की जायेंगी |
4. पुस्तकें फटने या ख़राब होने का उत्तरदायित्व छात्रों पर होगा |
5. छात्रों द्वारा पुस्तकालय से प्राप्त की गयी पुस्तकों को विश्वविद्यालय परीक्षा के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा | इसके बाद ही छात्रों को परीक्षा प्रवेश-पत्र दिया जाएगा | परीक्षा प्रारंभ हो जाने पर छात्रों को पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेंगी |
6. पुस्तकालय सम्बन्धी सूचनाएँ पुस्तकालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेंगी |
7. वाचनालय में छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी के समाचार पत्र तथा उपयोगी साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जायेंगी |
8. प्रत्येक छात्रों का यह उत्तरदायित्व होगा की वह वाचनालय पूर्ण शांति बनाये रखें |
9. समाचार-पत्र और पत्रिकाओं को केवल वाचनालय में पढ़ने के लिए प्रदान किया जाएगा | उन्हें घर ले जाने की अनुमति नहीं होगी | छात्र / छात्राएं खाली वादनों में इनका उपयोग कर सकते है |
10. वाचनालय में समाचार-पत्र और पत्रिकाएं परिचय-पत्र दिखा कर प्राप्त की जा सकेंगी |
11. समाचार-पत्र / पत्रिका जमा करने पर परिचय पत्र वापस कर दिया जाएगा |
12. महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष की अवधि तक ही छात्र \ छात्राएं पुस्तकालय कॉशन मनी वापस प्राप्त कर सकेंगे | इस अवधि के पश्चात पुस्तकालय कॉशनमनी उन्हें वापस नहीं की जायेगी |